ग्रीन बेल्ट में चल रहे STP के अवैध निर्माण

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एमार गोमती ग्रीन्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के ग्रीन बेल्ट में चल रहे एस0टी0पी0 के अवैध निर्माण की जांच करने हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देश।हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने एलडीए को दिए निर्देश।एमार टाउनशिप में STP के अवैध निर्माण की जांच के निर्देश।एमार गोमती ग्रीन्स के ग्रीन बेल्ट में चल रहा STP निर्माण।बिना स्वीकृत नक्शे के ग्रीन बेल्ट एरिया में हो रहा निर्माण।अवैध रूप से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण हो रहा।

लखनऊ।  मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा एमार गोमती ग्रीन्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप, गोमतीनगर एक्सटेंशन सेक्टर-7 अमर शहीदपथ, लखनऊ में चल रहे अवैध सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण, जो बिना किसी स्वीकृत नक्शे के ग्रीन बेल्ट एरिया में बना रहा है और जिसके चलते वातावरण पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में याचिकर्तागण गुंजन अग्रवाल व अन्य के द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रशान्त अग्रवाल न्यायालय के समक्ष प्रकरण की सुनवाई के समय यह प्रकाश में लाया गया कि एमार गोमती ग्रीन्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के सेक्टर-सी में जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शे में ग्रीन बेल्ट एरिया है उसमें अवैध रूप से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही साथ याचिगण के द्वारा खरीदे गए प्लाॅट को भी अतिक्रमित कर लिया है।

जबकि सम्पूर्ण टाउनशिप की स्वीकृत अवधि दिनांक 19.12.2021 को समाप्त हो चुकी है और लखनऊ महायोजना-2021 के जोनल प्लान मंे भी यह जगह हरित पट्टी के लिए दर्शायी गई है एवं हरित पट्टी पर कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं है। याचिकर्ताओं ने अपनी याचिका में यहा भी कहा है कि सम्पूर्ण प्रोजेक्ट 19.12.2021 के बाद एक्सटेंड नहीं हुआ है जिसके चलते वर्तमान में एमार गोमती ग्रीन्स में चल रहे समस्त निर्माण कार्य पूर्णतः अवैध है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को आदेश दिया गया है कि प्रकरण को गम्भीरता से लिया जाए और मौका मुआयना करके जाॅचोपरान्त नियम संगत उचित आदेश पारित किए जाएं। यह आदेश रिट याचिका सं0 3176/2023 में दिनांक 24.04.2023 को पारित किया गया है। ग्रीन बेल्ट में चल रहे STP के अवैध निर्माण

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