आचार संहिता में पॉवरफुल होते जिलाधिकारी

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आचार संहिता में पॉवरफुल होते जिलाधिकारी
आचार संहिता में पॉवरफुल होते जिलाधिकारी

आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान लागू होने वाले दिशानिर्देशों और नियमों का समूह है, जिनका पालन सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को करना होता है। इसे चुनाव आयोग द्वारा लागू किया जाता है। इसका मकसद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। जिस दिन चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। लोकसभा का चुनाव होने पर यह पूरे देश में लागू होता है। वहीं, विधानसभा का चुनाव हो तो यह सिर्फ उसी राज्य में लागू होता है जहां चुनाव हो रहा है। आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव में ऐसे तरीकों का इस्तेमाल रोकना है जो ठीक नहीं है और सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। आचार संहिता में पॉवरफुल होते जिलाधिकारी

आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल आम चुनाव के दौरान की गई थी। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान भी इसे लागू किया गया था। समय के साथ-साथ इसके नियमों में भी कई बदलाव किए गए।

निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग आचार संहिता को लागू करती है। आज जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हुआ तो आचार संहिता भी अपने आप लागू हो जाएगी। ऐसे में चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों को इसका पालन करना बेहद जरूरी हो जाएगा। इसके कुछ नियम होते है जो की पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के दलों को मानने पड़ते है। आचार संहिता चुनाव खत्म होने तक लागू रहते है।

आचार संहिता में जिलाधिकारी की पॉवर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिले में प्रधानमंत्री भी बिना इजाजत के रैली, जनसभा या रोड शो नहीं निकाल सकते। उम्मीदवारों को हर छोटी बड़ी रैली के लिए डीएम यानि जिला निर्वाचन अधिकारी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उम्मीदवार का खर्चा कितना करेगा, रैली कैसे करेंगे,क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यह तय करने की जिम्मेदारी भी डीएम के पास होती है। कम शब्दों में कहें तो आचार संहिता लगने के पहले पल से अगली सरकार के गठन तक जिले की सभी शक्तियां जिलाधिकारी यानि जिला निर्वाचन अधिकारी के पास हो होती हैं। आचार संहिता के दौरान जिलाधिकारी की शक्ति क्या होती है…? आसान भाषा में कहें तो जिले का सबसे पावरफुल व्यक्ति वह ही हो जाता है। जिलाधिकारी के काम में स्थानीय विधायक और सांसद तो छोड़िए सरकार भी दखल नहीं दे सकती है। जिले के अंदर होने वाली उम्मीदवारों की रैलियां बिना जिलाधिकारी की मर्जी के संभव नहीं हो सकती हैं।

क्या होते हैं आचार संहिता के नियम….?

  • आचार संहिता के तहत कोई भी सत्ताधारी दल सरकारी योजनाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन भी नहीं कर पाएगा।
  • सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।
  • चुनावी रैली या जुलूस निकालने पर पुलिस से मांगनी होगी अनुमति।
  • धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते।
  • चुनाव प्रचार में किसी भी व्यक्ति की जमीन या घर या कार्यालय की दीवार पर उसकी अनुमति के बिना पोस्टर, बैनर या झंडा नहीं लगाया जा सकता।
  • वोटिंग के दौरान शराब की दुकान बंद रहेगी।
  • चुनाव प्रचार के दौरान शराब बांटना आचार संहिता का उल्लंघन करना होगा।
  • वोटिंग वाली जगह साधारण हो, इसमें किसी भी तरह का प्रचार सामाग्री नहीं लगी हो।
  • गलत आचरण वाली सभी गतिविधि से दूर रहे राजनीतिक दल।
  • मतदान केंद्र तक जाने के लिए कोई भी पार्टी अपनी गाड़ी की सुविधा नहीं ले सकता है।
  • राजनीतिक दल वोटर को अपने पक्ष में वोट करने के लिए डरा और धमका नहीं सकता। आचार संहिता में पॉवरफुल होते जिलाधिकारी