मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में रू0 10 लाख तक उद्योग लगाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवक, नवयुवतियां जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य हों एवं न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता 8वीं पास हो के आवेदन आमंत्रित किये जाते है, योजनान्तर्गत रू० 50 हजार से रू0 10 लाख तक के परियोजना हेतु ऋण की सुविधा बैंकों के माध्यम से सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (महिलाओं तथा पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग) को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान तथा शेष 90 प्रतिशत व 95 प्रतिशत बैंक ऋण देय है। वित्तपोषण उपरान्त टर्म लोन पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 4 प्रतिशत बैंक ब्याज का स्वयं वहन करना होगा। सामान्य वर्ग के शेष तथा आरक्षित वर्ग के अवशेष ब्याज की धनराशि विभाग द्वारा नियमानुसार इकाई कार्यरत होने की दशा में 5 वर्षों तक भुगतान किये जाने का प्राविधान है। ऐसे आवेदक जो 10$2 (ग्रामोद्योग को लेकर उत्तीर्ण), कौशल सुधार प्रशिक्षण प्राप्त आई०टी०आई०, पॉलीटेक्निक आदि प्राप्त किये होगे उन लाभार्थियों को चयन में वरीयता दी जायेगी। आवेदक अपना आवेदन पत्र योजना की वेबसाइट  cmegp या  upkvib.gov.in  पर आधार नं० शैक्षित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र, फोटो, प्राजेक्ट रिपोर्ट, आदि दिनांक 17 मई 2022 तक अपलोड कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, सत्यवती सदन, निकट देवकाली मन्दिर, वेनीगंज रोड, अयोध्या में सम्पर्क कर सकते हैं। उक्त जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने दी है।

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