Monday, February 23, 2026
Advertisement
Home उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार से जवाब तलब…

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार से जवाब तलब…

226

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव ड्यूूटी करने वाले अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत मामले मे मुआवजे के ऐलान को विभेदकारी मानते हुए अध्यापक राहुल गैंगले की जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मागा है।

याची का कहना हैकि सरकार पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के बाद जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 30 लाख रुपये मुआवजा दे रही है। कोरोना वॉरियर्स के लिए मुआवजे की राशि 50 लाख रुपये है। यह नीति भेदभाव पूर्ण है।

चुनाव ड्यूटी से जान गंवाने वालों को भी कोरोना वॉ‌यरियर मानते हुए पचास लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को ऐसे अध्यापको को एक करोड मुआवजा देने पर विचार करने का आदेश भी दिया था।यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजीत कुमार खंडपीठ ने दिया है।

अर्जी में कहा गया है कि संक्रमित कर्मचारियों को कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी गई। उनकी मौत हो गयी। इसलिए पीडित परिवारों को उचित मुआवजा पाने का हक है।