अग्निकांड से होने वाली घटनाओं के न्यूनीकरण के दिशा निर्देश

अयोध्या। जनपद में अग्निकांड से होने वाली घटनाओं के न्यूनीकरण के सम्बंध में 7 बिन्दुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करते हुये जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार एक निगरानी समिति का गठन करते हुये जनपद एवं तहसील स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नामित किये जाने एवं बैठक का साप्ताहिक अनुश्रवण करने के निर्देश दिये गये है। जनपद स्तरीय निगरानी समिति के गठन में जिलाधिकारी अध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सदस्य, सम्बंधित तहसील के उपजिलाधिकारी सदस्य व जिला अग्निशमन अधिकारी सदस्य बनाया है। इसके अतिरिक्त तहसील सदर मो0नं0 9454416107, तहसील सोहावल मो0नं0 9454416110, तहसील बीकापुर मो0नं0 9454416108, तहसील मिल्कीपुर मो0नं0 9454416109, तहसील रूदौली मो0नं0 9454416123 में सम्बंधित तहसीलदार को नोडल अधिकारी नामित कर दिया गया है।


उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारी जनपद अयोध्या एवं जिला अग्निशमन अधिकारी अयोध्या को निर्देश दिया है कि जनपद में विगत 5 वर्षो में अग्निकांड से क्षति का विश्लेषण करते हुये अग्निकांड के लिए अति संवेदनशील एवं संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन कर लिया जाय तथा इन क्षेत्रों में अग्निकांड से बचाव हेतु विशेष निगरानी रखी जाय। अग्निकांड की घटनाओं को रोकने हेतु क्या करें-क्या न करें एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रचारित व प्रसारित करायें तथा लोगों को जागरूक करें। रिहायशी क्षेत्रों में अग्निकांड को रोकने हेतु विशेष निगरानी सुनिश्चित की जाय व बचाव के उपायों का प्रचार प्रसार किया जाय।

ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रचार-प्रसार व जनजागरूकता हेतु सम्बंधित लेखपाल को नामित करते हुये उन्हंे टिप्स भी देकर प्रशिक्षित किया जाए। ऐसे परिवार जो अभी भूस के मकानों में आवासित हो, उनका चिन्हांकन कर प्राथमिकता के आधार पर पात्रता के अनुसार शासकीय योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर पक्का किया जाय। शासन की मंशा के अनुरूप शासनादेश में उल्लिखित प्रत्येक बिन्दु का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। ताकि जनपद में अग्निकांड से होने वाली क्षति को न्यूनीकरण किया जा सके तथा जान माल एवं सम्पत्ति से बचाया जा सके। इस सम्बंध में मुख्य विकास अधिकारी समस्त उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदार, जिला अग्नि शमन अधिकारी एवं समस्त नोडल अधिकारी को आदेश एवं शासनादेश की प्रति भेज दी गयी है।

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