स्थानीय निकाय विधान परिषद के सदस्य के चुनाव हेतु 10 फरवरी 2022 को अधिसूचना जारी होगी

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अयोध्या। स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के रिटर्निंग आफिसर जिलाधिकारी अयोध्या को बनाया गया है। फैजाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना 10 फरवरी 2022 को जारी की जायेगी। कार्यक्रम निम्नवत है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 35 स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित 36 सदस्यों, जिनका कार्यकाल दिनांक 07 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है, के द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दो चरणों में कार्यक्रम नियत किया गया है। जनपद फैजाबाद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के द्वितीय चरण की अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी 2022 को जारी की जायेगी, जिसके पश्चात प्रत्याशियों द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2022 तक नामांकन किया जा सकता है। नाम निर्देशनों की जांच 18 फरवरी 2022 को, नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2022, मतदान दिनांक 07 मार्च 2022 को पूर्वान्हन 08 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक, मतगणना जिला मजिस्टेªट अयोध्या न्यायालय कक्ष के सामने बरामदे में की जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा इस सम्बंध में कलेक्टेªट सभागार में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी है, जिसमें भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस, कम्म्युनिस्ट पार्टी आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस सम्बंध में अपर जिलाधिकारी नगर को सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है तथा इस चुनाव में जनपद अयोध्या के अलावा अम्बेडकरनगर के स्थानीय निकाय के मतदाता भाग लेंगे, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद, जिला पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, छावनी बोर्ड के सदस्य मतदाता है। इसमें जनपद अयोध्या में 12, जनपद अम्बेडकरनगर में 09 मतदेय स्थल बनाये जायेंगे तथा इसमें पुरूष मतदाता कुल 7782, महिला मतदाता 1759 कुल मतदाता 4041 होंगे। इस चुनाव के लिए दोनों जनपद को 05 जोन में बांटा गया है तथा सेक्टर मजिस्टेªटों की संख्या 21 होंगी तथा पीठासीन एवं मतदान अधिकारी 21-21 होंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 10 हजार तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार को 5 हजार जमा करना होगा। प्रत्याशी के प्रस्तावक 10 होंगे तथा सभी अपने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र के आधार पर वोट डालेंगे। मतदान दिनांक 07 मार्च को सभी 21 मतदेय स्थलों पर प्रातः 08 बजे से 04 बजे तक होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए समुचित व्यवस्था की गयी है तथा दोनों जनपदों के स्थानीय निकाय हेतु नामांकन स्थल जिला मजिस्टेªट अयोध्या न्यायालय में ही होगा। जिलाधिकारी द्वारा इसमें सम्बंधित आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसमें स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के अलावा सांसद, विधायक गण, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते है। इस चुनाव में किसी प्रकार की सभा जनसभा की आवश्यकता नही है। कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुये घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने की अनुमति निर्वाचन आयोग द्वारा दी गयी है। इस बैठक में स्थानीय निकाय से जुड़े सम्बंधित अधिकारी/प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा जिलाधिकारी द्वारा सभी से आपेक्षित सहयोग की अपील भी की गयी। इसमें अयोध्या जनपद के मतदाता 1967 तथा अम्बेडकरनगर के 2074 है। इसमें मतदेय स्थल दोनोें जनपदों के क्षेत्र पंचायत कार्यालय/खण्ड विकास कार्यालय बनाये गये है तथा जनपद अयोध्या के जिला पंचायत कार्यालय को भी बनाया गया है। इसकी मतगणना जिला मजिस्टेªट अयोध्या न्यायालय कक्ष के सामने बरामदे में की जायेगी।


जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायको/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से अपना मतदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के सम्बन्ध में लेखन अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिये, बशर्त निर्वाचक की पहचान पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके। यदि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ऐसे पहचान पत्र भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, मतदान केन्द्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासापोर्ट तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।