लखनऊ। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 4 लाख लोगों के पास सिर्फ 6 दिन का समय। प्लेट की इकाई नंबर शून्य या एक वाले लोगों के पास 6 दिन का समय।परिवहन निगम विभाग ने वाहनों पर 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तारीख रखी।विशेष सचिव परिवहन ने 7 अक्टूबर को इस संबंध में जारी किया था शासनादेश।अंतिम तिथि के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होने पर वाहन मालिक से 5 हज़ार रुपए वसूला जाएगा।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने परिवहन आयुक्त को भेजे आदेश में कहा है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत एचएसआरपी लगाया जाना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके लगाने से कई फायदे भी हैं।
प्रमुख सचिव ने कहा है कि एचएसआरपी लगाए जाने के बाद ई-चालान प्रमाणिक तौर पर किया जाना संभव होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मोटरयान को फिटनेस प्रमाण पत्र तभी दिया जाए, जब उसमें एचएसआरपी लगी हो। निजी, कॉमर्शियल वाहन के अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के स्थानांतरण, पता परिवर्तन, इंश्योरेंस, फिटनेश प्रमाण पत्र के अलावा सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई। कार्य कराने से पहले वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा।