संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2024) मनाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम होंगे आयोजित। मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रातः 9ः30 बजे लोक भवन स्थित सभागार में होगा आयोजित। संविधान के अमृतकाल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विशिष्ट तिथियों को संविधान के मूल्यों, आदर्शों, मौलिक कर्तव्यों की महत्ता को दर्शाये जाने वाले कार्यक्रमों का नियमित रूप से किया जाये आयोजन। महाकुम्भ मेला क्षेत्र में उपयुक्त स्थल पर संविधान गैलरी का किया जाये निर्माण। जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करायी जाये सुनिश्चित। संविधान दिवस मनाये जाने के विस्तृत निर्देश जारी
लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2024) मनाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।जारी दिशा-निर्देशों में मुख्य सचिव ने कहा कि भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है। इस हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में वर्ष-पर्यन्त संविधान से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए संसदीय कार्य विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। भारत के संविधान को अंगीकृत किये जाने की तिथि 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
उन्होंने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उक्त कार्यक्रम सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 26 नवंबर, 2024 को प्रातः 9ः30 बजे से प्रारम्भ होंगे तथा मुख्य कार्यक्रम लोक भवन स्थित सभागार में आयोजित किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की जायेगी। कार्यक्रम में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव द्वारा स्वयं प्रतिभाग करते हुए अपने विभाग में कार्यरत अनुसचिव एवं उससे उच्चतर अधिकारियों को भी प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाये। लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम की समस्त व्यवस्था (मंच की साज-सज्जा, मंच संचालन एवं सूक्ष्म जलपान एवं सचिवालय के समस्त भवनों में प्रकाश की व्यवस्था) सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाये। शासन स्तर पर आयोजित किए जा रहे संविधान दिवस के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों के सरकारी कार्यालयों, नगरीय निकायों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित कराया जाय। कार्यक्रम में संविधान से सम्बन्धित वृत्त चित्र का प्रसारण भी किया जाय।
प्रदेश के समस्त जनपदों में इस अवसर पर प्रातः 9ः30 बजे जनपद के प्रभारी माननीय मंत्री अथवा माननीय वरिष्ठ सांसद अथवा जनपद के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि अथवा मण्डलायुक्त अथवा जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं उपस्थिति में तथा प्रदेश के समस्त नगर निकायों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, ग्राम पंचायतों में क्रमशः महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता एवं उपस्थिति में उनके कार्यालयों व सभाकक्षों में एवं प्रदेश के समस्त जनपद न्यायालय के अधिवक्ता सभागारों में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव द्वारा अधिवक्ताओं के साथ (न्याय विभाग के माध्यम से) बाबा साहब डा० भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा अथवा छायाचित्र के समक्ष संविधान की प्रति के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाये। इस हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जाये।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि इस अवसर पर संविधान की विशिष्टताओं एवं उनमें वर्णित मौलिक कर्तव्यों पर प्रदेश के सरकारी व निजी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पूर्वान्ह की अवधि में प्रधानाचार्य अथवा वरिष्ठ शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष उद्बोधन देकर प्रस्तावना का वाचन किया जाये। इसके अलावा अपरान्ह की अवधि में भारत के संविधान एवं उसमें उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों पर प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए वाद-विवाद एवं पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये। इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 03 छात्र-छात्राओं को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाये। प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों (चिकित्सा शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित) की समस्त कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा समस्त छात्र-छात्राओं सहित पूर्वान्ह की अवधि में संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं अपरान्ह की अवधि में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये।
संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जाय। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स वीडियो क्लिप की प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा संसदीय कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाये। यह भी निर्देशित किया कि संविधान के अमृतकाल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विशिष्ट तिथियों यथा-दिनांक 26 नवम्बर, 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त एवं 02 अक्टूबर को संविधान के मूल्यों, आदर्शों, मौलिक कर्तव्यों की महत्ता को दर्शाये जाने वाले कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाये।
दिनांक 13 जनवरी, 2025 से दिनांक 26 फरवरी, 2025 तक जनपद प्रयागराज में महाकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि में महाकुम्भ मेला क्षेत्र में उपयुक्त स्थल पर संविधान गैलरी का निर्माण किया जाये, जिसमें संविधान सभा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्तियों व महापुरूषों के चित्र एवं उनके विशिष्ट उद्बोधन को वृत्त चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाय। इस कार्य में विधान सभा, विधान परिषद, विधायी व न्याय विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा वांछित सहयोग प्रदान किया जाये। संविधान दिवस के अवसर पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुए अपने अधीनस्थों को भी अपने स्तर से निर्देशित करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। संविधान दिवस मनाये जाने के विस्तृत निर्देश जारी