अरविंद केजरीवाल की जमानत कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

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अरविंद केजरीवाल की जमानत कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर
अरविंद केजरीवाल की जमानत कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर मनाया जश्न। केजरीवाल की रिहाई ने मोदी और जांच एजेंसियों के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। कोर्ट के फैसले से साफ है देश तानशाही से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

ब्यूरो निष्पक्ष दस्तक

आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जश्न मनाया गया कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर जश्न मनाया. कार्यकर्ताओं के बीच हर्षोल्लास का वातावरण था. सभी कार्यकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से बेहद खुश और उत्साहित दिखे।

जिला अध्यक्ष इरम रिजवी ने कहा कि हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि यह पूरा मामला झूठ की बुनियाद पर खड़ा है और इसे बनाने के पीछे केंद्र की मोदी सरकार है इस तानाशाही हुकूमत ने अरविंद केजरीवाल और AAP को बदनाम करने के लिए झूठ की बुनियाद खड़ी की .आज केजरीवाल जी की रिहाई ने मोदी और जांच एजेंसियों के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। कोर्ट ने आज कहा है कि ED-CBI मोदी सरकार के तोते हैं आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी ईमानदारी और सत्य की ताकत की बदौलत तानाशाह को झुका दिया है।

अरविंद केजरीवाल की जमानत कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर
अरविंद केजरीवाल की जमानत कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। जेल से बाहर आकर मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। – तिहाड़ से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार (13 सितंबर) शाम करीब 6.15 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। वे 177 दिन बाद जेल से निकले। इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में केजरीवाल को जमानत दी थी। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है।शराब नीति केस में एन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट (ED) ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा:-

  • अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है। जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। CBI ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी।
  • याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। CBI ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी। इसलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई।

    जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा:-

    • CBI की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ED केस में उन्हें जमानत मिलती है। CBI एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं।
    • CBI को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी न हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए।

      प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी है। यह हम सभी के लिए बेहद ख़ुशी का पल है। सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला BJP के मुंह पर कड़ा तमाचा है। कोर्ट ने साफ़ कहा है कि केंद्र ने जांच एजेंसियों को तोता बनाकर रखा हुआ है। कोर्ट के इस फ़ैसले ने संदेश दिया है कि इस देश में किसी तानाशाह की नहीं बल्कि संविधान की चलेगी और अगर कोई तानाशाही चलाएगा तो देश का संविधान आम आदमी की रक्षा करेगा। इस मौके पर प्रखर श्रीवास्तव,अंजू भट्ट,प्रीतपाल सिंह सलूजा,प्रियंका श्रीवास्तव,वंशराज दुबे,अंकित परिहार,अजय गुप्ता,जॉनी, ललित वाल्मीकि,राजीव पांडेय,ज़रीना उष्मानी,सन्दीप यादव,अनित,यशवीर सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अरविंद केजरीवाल की जमानत कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर