Friday, March 13, 2026
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अवैध कच्ची शराब के साथ दो गिरफ्तार

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अब्दुल जब्बार एडवोकेट

45 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ दो गिरफ्तार

भेलसर(अयोध्या)। पटरंगा पुलिस टीम ने अलग अलग स्थानों से 45 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ दो महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया।जानकारी के मुताबिक थानाध्यक्ष पटरंगा पुलिस टीम के साथ अपराधियों पर नियंत्रण के लिए अभियान चला रहे थी।तभी मुखबिर द्वारा अवैध कच्ची शराब ले जाने की सूचना मिली।

मुखबिर की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पटरंगा आरके राना ने तत्काल एक टीम गठित कर उपनिरिक्षक जितेन्द्र यादव प्रभारी चौकी हाइवे पटरंगा,उपनिरीक्षक गुलाम रसूल,रामखेलाड़ी,हरिवंश यादव,हेड कांस्टेबल सगीर अहमद,का0 रामाश्रय यादव,आशीष कुमारयादव,रामकिशुन यादव व महिला का0 सुमन विश्वकर्मा व ललिता यादव के साथ टीम को मुखबिर के बताए हुए अलग अलग स्थानो डिलवल एंव जरायल खुर्द गांव से 45 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।जिनकी जामा तलाशी लेने पर दोनों महिला आरोपियों के पास से 20 लीटर व दूसरी जगह से 25 लीटर कुल पैंतालीस लीटर अवैध शराब बरामद किया और दोनों महिलाओं को पटरंगा थाना लाकर उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 73/21 धारा 60 व 74/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत कर जेल भेज दिया।


40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ दो गिरफ्तार

भेलसर(अयोध्या)रुदौली कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को चालीस लीटर अवैध कच्ची शराब तथा शराब बनाने के उपकरण के साथ दो आरोपियों को हरिहरपुर बलैया से गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।जानकारी के मुताबिक रुदौली पुलिस टीम एसएसपी शैलेश पाण्डेय के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों एंव शराब की रोकथाम के लिए अभियान चला रही थी।तभी अलग अलग स्थानों पर दो आरोपियों द्वारा अवैध शराब बनाने की सूचना मिली।

सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक चन्द्रभूषण यादव,उपनिरीक्षक रणजीत यादव,कांस्टेबल सौरभ दीक्षित,पिन्टू यादव के साथ हरिहरपुर बलैया गांव पहुंचकर मुखबिर द्दारा बताए गए स्थान से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।पकड़े गए आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने का उपकरण बरामद हुआ।पुलिस ने दोनों आरोपियों अशोक कुमार पुत्र चुन्नीलाल निवासी हरिहरपुर बलैया कोतवाली रुदौली व सूरज प्रसाद पुत्र रामचन्द्र पासी निवासी राम सरनदासपुर कोतवाली रुदौली के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 151/21 धारा 60(2) EX ACT के तहत अभियोग पंजीकृत कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।