रामपुर। भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रामपुर से विधायक आजम खान को अदालत ने 3 साल की सजा सुना दी है। गौरतलब है कि अदालत ने तीन धाराओं में 3 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके बाद स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। अब रिलीफ के लिए आजम खां ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को रामपुर के भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया गया है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. आजम खान पर पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर अपशब्द कहने का आरोप था, जिसे लेकर सपा नेता दोषी पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों धाराओं में अधिकतम सजा तीन साल की होती है, लेकिन अगर उन्हें दो साल से एक दिन ज्यादा की भी सजा होती है, तो उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द हो जाएगी. ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए संकट की स्थित पैदा हो सकती है। आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स में से एक हैं और पार्टी के लिए एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं। कोर्ट अगर उन्हें जेल की सजा सुनाता है तो निकाय चुनाव से पहले जनता के सामने जो संदेश जाएगा, वह पार्टी के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है।