Sunday, January 18, 2026
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अप्रेन्टिसशिप मेले के सफल आयोजन हेतु 1 लाख रूपये आवंटित

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अप्रेन्टिसशिप मेले के सफल आयोजन हेतु 1 लाख रूपये प्रति जनपद की दर से धनराशि जनपद के प्रत्येक नोडल प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हस्तानान्तरित।

लखनऊ। अप्रेन्टिसशिप मेले के सफल आयोजन हेतु 1 लाख रूपये प्रति जनपद की दर से धनराशि जनपद के प्रत्येक नोडल प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस०सी०वी०टी०) अलीगंज, लखनऊ द्वारा हस्तानान्तरित की गयी । इस प्रकार कुल 75 लाख रूपये की धनराशि दी गयी है। इस सम्बन्ध मे अभिषेक सिंह अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदेश के समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिशिक्षु) को पत्र प्रेषित किया गया है।

पत्र मे कहा गया है कि शिशिक्षुता प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रदेश के अधिकाधिक युवाओं को जोड़ने के क्रम में 21 अप्रैल 2022 को प्रदेश के समस्त जनपदों में (अप्रेन्टिसशिप मेला) आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो प्रत्येक जनपद के नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित किया जायेगा अप्रेन्टिसशिप मेले के सफल आयोजन हेतु 1 लाख रूपये प्रति जनपद की दर से धनराशि जनपद के प्रत्येक नोडल प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस०सी०वी०टी०) अलीगंज, लखनऊ द्वारा हस्तानान्तरित की गई है। नोडल प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अप्रेन्टिसशिप मेले के सफल आयोजन के पश्चात होने वाले व्यय का लेखा-जोखा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0वी0टी0) अलीगंज, लखनऊ कोएक सप्ताह के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायेंगे।

अप्रेन्टिसशिप मेले के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि नियमों, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ व्यय की जायेगी। आवंटित धनराशि के व्यय में मितव्ययता सम्बन्धी अद्यावधिक शासनादेशों का अनुपालन नियमानुसार प्रक्रिया को अपनाते हुये किया जाये। प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/प्रायोजन हेतु दी जा रही है व्यय उसी प्रयोजन में किया जाये। धनावंटन की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए व्यय किया जायेगा। सम्बन्धित व्यक्ति/ फर्म जिसे भुगतान किया जायेगा उससे अनिवार्य रूप से बिल प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र के साथ फोटो, वीडियो साक्ष्य के रूप में अवश्य संलग्न करें, जिनका सत्यापन मण्डलीय संयुक्त निदेशक द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। किसी भी दशा में समायोजन न कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य का होगा।