Saturday, January 17, 2026
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गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों शादी आनलाइन आवेदन

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फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण प्रदेश में उच्च तकनीक के द्वारा पकड़े जा रहे अवैध खनन
प्रदेश में उच्च तकनीक के द्वारा पकड़े जा रहे अवैध खनन

अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग के छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की जारी बेबसाइट
www.shadianudan.upsdc.gov.in पर दिये गये लिंक पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें पंजीयन के लिये अब पिता/माता/अभिभावक के आधार के साथ-साथ बेटी के आधार की भी के0वाई0सी0 सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिये अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया अपनाई गयी है। पंजीकरण करते समय आधार का लिंक मोबाइल नम्बर के साथ होना अनिवार्य है, जिसमे दोनों के आधार की ई0के0वाई0सी0 का अभिप्रमाणन किया जा सके। प्राप्त ओ0टी0पी0 से लॉगिन कर पंजीकरण के आगे की प्रक्रिया की जायेगी। आनलाइन करने की पात्रता की शर्तें है, जिसमें इस योजना के अन्तर्गत आवेदक की वार्षिक आय अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46,080.00 प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्र में रू0 56,460.00 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। विवाह हेतु आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु शादी की तिथि को 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक के वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदक के अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी अनुदान की धनराशि प्रति पुत्री रुपये 20000.00 मात्र प्रदान किया जाता है। गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों शादी आनलाइन आवेदन

उक्त योजना का लाभ लेने हेतु आनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात तक किया जा सकता है। आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण-पत्र/शादी का कार्ड एवं बैंक पासबुक जिसमें (खाता धारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड का विवरण अंकित हो) पठनीय हो प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदक आवेदन के अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्ट में सुधार कर सकता है, किन्तु फाइनल सबमिट करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना किसी भी स्तर पर सम्भव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की आनलाइन आवदन जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, साईवर कैफे, निजी इण्टरनेट के द्वारा कराने के उपरान्त समस्त संलग्नको सहित आवेदन पत्र की हार्डकापी सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय/उप जिलाधिकारी कार्यालय अयोध्या में जमा किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवदेन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्त जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अयोध्या श्री जयनाथ गुप्ता ने दी है। गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों शादी आनलाइन आवेदन