निर्वाचक नामावली में परिवर्धन

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निर्वाचक नामावली में परिवर्धन
निर्वाचक नामावली में परिवर्धन

निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-12च में किया गया प्रावधान।

प्रतापगढ़। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न0नि0) त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया है कि नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली 2022 में परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-12च में प्रावधान किया गया है। जिसमें बताया गया कि जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे उसको दिये गये किसी आदेश पत्र पर या स्वप्रेरण से ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिये या रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिये। वहां वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुये किसी प्रविष्टि का यथास्थिति निष्कासन, सुधार या परिर्वधन करेगा। परन्तु ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन होने अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं किया जायेगा।

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अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने आयोग के निर्देश के क्रम में समस्त उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न0नि0), समस्त तहसीलदार/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न0नि0) को निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-12च के प्रावधानों के अन्तर्गत नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक जो दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त होंगी, उनका निस्तारण करते हुये नामांकन के अन्तिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही की जायेगी ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाये।