एलडीए ने बी0के0टी0 में अवैध प्लाटिंग किया ध्वस्त। पारा में गेस्ट हाउस समेत चार अवैध निर्माण किये गये सील।
अजय सिंह
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-3 एवं प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने की कार्यवाही। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण/प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को बी0के0टी क्षेत्र में लगभग 04 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही एक अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। वहीं, पारा व काकोरी क्षेत्र में 04 अवैध निर्माण सील किये गये।
प्रवर्तन जोन-4 केे जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि संजय अग्रवाल व अन्य द्वारा बी0के0टी0 में सीतापुर रोड पर फौजी ढ़ाबा के बगल में लगभग 04 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इस अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में आज सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता उस्मान अली व राकेश कुमार द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी। इस दौरान स्थल पर विकसित सड़कें, नाली व बाउन्ड्रीवाॅल आदि को ध्वस्त कर दिया गया।
प्रवर्तन जोन-3 की टीम द्वारा 04 अवैध निर्माण सील किये गये
प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि रघुवीर व अन्य द्वारा काकोरी में मौदा रोड पर लगभग 3000 वर्गफिट क्षेत्रफल में भूतल पर 12 दुकानें व प्रथम तल पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। वहीं, शरद यादव व अन्य द्वारा पारा में रिंग रोड पर डिप्टी खेड़ा में लगभग 2400 वर्गफिट क्षेत्रफल में भूतल पर दो दुकानें, प्रथम तल पर गोदाम व कमरें निर्मित कराते हुए द्वितीय तल पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था।
इसके अलावा मोहम्मद नसीम व अन्य द्वारा पारा में बुद्धेश्वर सर्विस रोड पर तिकोना पार्क के पास लगभग 1500 वर्गफिट क्षेत्रफल में भूतल पर दो दुकानें निर्मित करते हुए प्रथम तल पर 16 आर0सी0सी0 काॅलम का निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह संतोष श्रीवास्तव द्वारा पारा के भपटामऊ में लगभग 4500 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर 1500 वर्गफिट क्षेत्रफल में बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल का निर्माण कराके ओम पैलेस गेस्ट हाउस का संचालन किया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये गये इन सभी अवैध निर्माणों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में आज सहायक अभियंता वाई0पी0 सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता भरत पाण्डेय, भानु प्रताप वर्मा व प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से इन अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।