पंजीकृत अधिष्ठानों एवं औद्योगिक कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु 05 योजनायें संचालित,लाभार्थी डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता व गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना हेतु 30 सितम्बर तक आनलाइन करायें पंजीकरण।
श्रम प्रर्वतन अधिकारी डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद द्वारा प्रदेश में उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962/कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत पंजीकृत अधिष्ठानों एवं औद्योगिक कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु डा0 ए0पी0जी0 अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना, ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना, राजा हरिश्चन्द्र मृतक आश्रित सहायता योजना तथा दत्तोपंत ठेंगडी मृतक अन्त्येष्टि सहायता योजना संचालित है। उन्होने बताया है कि डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना हेतु श्रमिक का मासिक वेतन (मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलाकर) 15000 रूपये से अधिक न हो, के पुत्र/पुत्रियों को प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर आर्थिक सहायता अनुमन्य है जिसमें सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु रूपये 5000 एक मुश्त प्रतिवर्ष, डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रूपये 8000 एकमुश्त प्रतिवर्ष तथा डिग्री पाठ्यक्रम हेतु रूपये 10000 एकमुश्त प्रतिवर्ष देय होगी। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना हेतु श्रमिक का मासिक वेतन (मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलाकर) 15000 रूपये से अधिक न हो, के मेधावी पुत्र/पुत्रियों द्वारा 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पुरस्कार राशि अनुमन्य है जिसमें 60 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 75 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले छात्र/छात्रों को रूपया 3000 एकमुश्त तथा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्र/छात्रों को रूपया 5000 एकमुश्त पुरस्कार राशि देय होगी। इन दोनो योजना हेतु लाभार्थी को दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक आनलाइन आवेदन करना होगा।
श्रम प्रर्वतन अधिकारी ने बताया है कि ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना हेतु श्रमिक का मासिक वेतन (मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलाकर) 15000 रूपये से अधिक न हो, की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता अनुमन्य है जिसमें सभी शर्ते पूरी करने पर रूपया 15000 प्रति कन्या की दर से दो कन्याओं तक ही हितलाभ देय होगा, आवेदन पत्र कन्या के विवाह तिथि से एक माह पूर्व प्रेषित करना होगा। राजा हरिश्चन्द्र मृतक आश्रित सहायता योजना हेतु श्रमिक का मासिक वेतन (मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलाकर) 15000 रूपये से अधिक नही था की किन्हीं कारणोवश मृत्यु हो जाने की दशा में उनकी विधवा/आश्रित को आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी जिसमें सभी शर्ते पूरी करने पर रूपया 15000 हितलाभ देय होगा, आवेदन पत्र श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर प्रेषित करना होगा। इसी प्रकार दत्तोपंत ठेंगडी मृतक अन्त्येष्टि सहायता योजना हेतु श्रमिक का मासिक वेतन (मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलाकर) 15000 रूपये से अधिक नहीं था की किन्हीं कारणोवश मृत्यु हो जाने की दशा में उनकी विधवा/आश्रित को अन्त्येष्टि हेतु आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी जिसमें सभी शर्ते पूरी करने पर रूपया 5000 हितलाभ देय होगा, इस योजना हेतु आवेदन पत्र श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 15 दिवस के अन्दर प्रेषित करना होगा। इन सभी योजनाओं हेतु लाभार्थी को वेबसाइट www.skpuplabour.in पर आनलाइन आवेदन करना होगा।