Thursday, February 26, 2026
Advertisement
Home उत्तर प्रदेश अवैध खनन पर होगी वसूली- जिलाधिकारी

अवैध खनन पर होगी वसूली- जिलाधिकारी

258

देय राजस्व जमा किये बिना ईट मिट्टी एवं पालोथन मिट्टी का अवैध खनन करने होगी कार्यवाही।अवैध खनन पर प्रति हेक्टेयर रूपये 2 लाख से 5 लाख रूपये तक अर्थदण्ड की होगी वसूली।

प्रतापगढ़ – जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने समस्त ईंट भट्ठाधारकों को सूचित किया है कि देय राजस्व जमा किये बिना यदि कोई ईंट भट्ठा स्वामी ईंट मिट्टी एवं पालोथन मिट्टी का अवैध खनन करता जायेगा तो दोषी भट्ठाधारक के विरूद्ध उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम.3 व 57 व खान एवं खनिज ;विनिमयनद्ध विकास अधिनियम 1957 की धारा.4 व 21 के उल्लंघन में प्रति हेक्टेयर अवैध खनन पर रूपये 2 लाख से रूपये 5 लाख तक का अर्थदण्ड आरोपित कर देय राजस्व की वसूली भू.राजस्व की भांति कराने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ईंट भट्ठा स्वामी का होगा।