अयोध्या जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण की हो रही वृद्धि लेकर
जिला प्रशासन उठाये कई कदम। जिलाधिकारी ने जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों व
डाक्टरों की टीम के साथ किया विचार विमर्श । विचार विमर्श के दौरान भारत
सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ,स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की गाइडलाइन
का गम्भीरता से पालन करने हेतु शहर से ग्रामीण अंचल तक जनमानस को नियमित
रूप से और अधिक जागरूक करने का लिया गया निर्णय। संक्रमण के फैलाव को
रोकने हेतु जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने उठाए सख्त कदम। उन्होंने ग्राम
स्तर व मोहल्ला स्तर पर गठित निगरानी समितियो से जिला प्रशासन द्वारा
सौपे गए उत्तरदायित्व का गम्भीरता से पालन करने के दिए निर्देश ।
उन्होंने कहा कि समितियां अपने यहाँ अन्य जनपदों व प्रदेशों से आ रहे
लोगों को सबसे पहले 14 दिनों तक अनिवार्य रूप से करे होमकोरेन्टीन। जिन
ग्राम व मोहल्ले में संक्रमण के केस मिलेंगे, वहां यह पता किया जाएगा कि
संक्रमित व्यक्ति कब और कहां से आया है। ,और क्या उसे निगरानी समिति
दुवारा 14 दिन के लिए होम कोरेन्टीन किया गया ।यदि नहीं तो निगरानी समिति
पर होगी सख्त कार्रवाई। इसी के साथ जिलाधिका ने सभी सरकारी, गैर सरकारी
कार्यालयों,चिकित्सालय, अधिक संख्या वाले प्रत्येक कार्य स्थल के साथ
व्यापारिक प्रतिष्ठानों, व्यापारिक समूहों, कांप्लेक्स ,मार्केट ,के
मुख्य द्वार पर कॉविड हेल्प डेक्स का सन्चालन नियमित रूप से करते रहने के
दिए निर्देश। जहां पर सेंसर युक्त सैनिटाइजर के साथ थर्मल स्कैनिंग
थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर,आगन्तुक अंकन रजिस्टर की व्यवस्था के साथ एक
प्रशिक्षित व्यक्ति को तैनात किया जाए। जो प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति
की थर्मल स्कैनिंग व ऑक्सीमीटर से जांच करेगा। यदि सब कुछ नॉर्मल है तो
हैंड सेनीटाइजर कराकर ही वह अंदर प्रवेश देगा ।प्रवेश करने वाले व्यक्ति
को मास्क अनिवार्य रूप से पहना होगा ।इस प्रक्रिया से कार्यालय,
व्यापारिक कांप्लेक्स, व्यवसायिक समूह ,आदि में कार्य करने वाले
कर्मचारियों सहित सभी व्यक्तियों को संक्रमण से निशिचित रूप बचाया जा
सकता है । निरीक्षण में कोविड़ हेल्प डेक्स की स्थापना न होने पर
,कार्यस्थल को बंद कराने पर जिला प्रशासन विचार कर सकता है।
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित उनके पूरे टीम को निर्देश
दिए हैं की किसी भी संक्रमित व्यक्ति के मिलने पर उसे, उसी दिन उपचार
हेतु संबंधित चिकित्सालय में भर्ती कराया जाए ,जिस दिन उसकी रिपोर्ट
प्राप्त हुई हो। इसमें विलंब न होने पाएं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में
संक्रमण बढ़ने के साथ पूरी संभावना बनी रहती है कि उसके द्वारा असावधानी
वश संक्रमण को अन्य में फैलया जा सकता है।, साथ ही उस व्यक्ति के
कांटेक्ट ट्रेसिंग उसी दिन पूर्ण कर संपर्क में आए हुए, सभी व्यक्तियों व
घर के परिवार के सदस्यों को, निगरानी समिति के माध्यम से रिपोर्ट
प्राप्त होने की तिथि से ही होम कोरनटाइन के पोस्टर चस्पा कराने के साथ,
14 दिनों के लिए होमकोरेन्टीन कराया जाएं। तथा जारी आदेश की प्रतीक्षा
किए बिना संबंधित प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ को तत्काल प्रभाव से उस
क्षेत्र को सील करने के साथ नगर निगम द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा
विसंक्रमित का कार्य प्रारंभ करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि हम
संक्रमित व्यक्ति के सभी कांटेक्ट ट्रेसिंग तत्काल कराकर निगरानी समिति
के माध्यम से उन सभी को जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं को
होम कोरनटाइन कराने में सफल रहे, तो निश्चित रूप से संक्रमण को फैलने से
रोका जा सकता है । जिला मजिस्ट्रेट ने सभी को निर्देश दिए हैं कि उपरोक्त
बताए गए कार्यो में शिथिलता कदापि बरती जाए।
इसी के साथ जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जनसामान्य से अपील की है
, सरकार ने बचाव की गाइडलाइन जारी करते हुए आर्थिक गतिविधियों के संचालन
हेतु अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की थी,। हम सभी को आर्थिक गतिविधियों के
संचालन के साथ साथ सरकार द्वारा बताए गए नियमों एवं गाइडलाइन का अक्षरशः
पालन भी करते रहना है। ताकि हम स्वयं एवं अपने परिवार को संक्रमण से बचाए
रखें।उन्होंने कहा कि जीवन यापन के लिए जहाँ आर्थिक गतिविधियों का संचालन
आवश्यक है वही हम सभी को संक्रमण से बचना भी है। उन्होंने कहा कि
अनावश्यक रूप से घर के बाहर न रहे ।घर के बाहर जब भी जाएं मास्क पहने
रहें । 2 गज की दूरी बनाए रखें ,हाथों को सेनेटाइज करते रहें । भीड़ भाड़
वाले इलाके में जाने से बचे।कोई भी वस्तु को छूने के पश्चात तुरंत हाथों
को सेनीटाइज करें ।प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी गाइडलाइन
बताई गई हैं उनका पूर्णतया पालन करें ।बचाव हेतु गाइड लाइन में बताए गए
सभी नियमो का पालन करते रहे । बिना आर्थिक गतिविधियों के न तो जनपद चलेगा
न ही देश व प्रदेश का विकास हो पाएगा। ऐसे में हम सभी को गाइडलाइन के
नियमों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते रहना है।