Thursday, January 29, 2026
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वर्ष 2020-21 में कक्षा 9-10 के छात्रों के आवेदन से छात्रवृत्ति तक समय-सारिणी निर्गत

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  • वर्ष 2020-21 में कक्षा 9-10 के छात्रों से आनलाइन आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक के लिए समय-सारिणी निर्गत।
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9 10 के 08 लाख 33 हजार 622 अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

लखनऊ, वर्तमान में पिछड़े वर्गों के विकास एवं उनके शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना आनलाइन संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित समस्त राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान करते हुये, उनके शैक्षिक स्तर को निरन्तर ऊंचा उठाने का प्रयास पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना हेतु रू0 17500.00 लाख का बजट प्राविधान है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में कक्षा 9-10 के छात्रों से आनलाइन आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक के लिए समय-सारिणी निर्गत कर दी गयी है। छात्रों से 24 जुलाई, 2020 से 12 अक्टूबर, 2020 तक के मध्य आनलाइन आवेदन कराये जाने की तिथि निर्धारित की गयी है। छात्रवृत्ति का वितरण अन्तिम रूप से 05 जनवरी, 2021 तक कराया जाना निर्धारित है। 

 वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट रू0 17500.00 लाख से कक्षा 9-10 के 08 लाख 33 हजार 622 अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत् एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, छात्र के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रू. 2 लाख तक तथा राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्रायें इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। छात्र को छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट http://scholarship.up.gov.in  पर निर्धारित समयान्तर्गत आनलाइन आवेदन कर सकते है। इस योजना के अन्तर्गत रू0 150/- प्रति माह, अधिकतम् 10 माह हेतु एवं वार्षिक तदर्थ अनुदान रू0 750/- एकमुश्त, अधिकतम् रू0 2250/- वार्षिक दिया जाता है।

यह योजना केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत वित्त पोषित है। योजना फण्ड लिमिटेड होने के कारण विगत वर्षो की देनदारियां देय नहीं होती हैं। छात्र द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन के परीक्षणोपरान्त संदेहास्पद होने की स्थिति में छात्र को संदेहास्पद बिन्दु पर निराकरण निर्धारित समयान्तर्गत आनलाइन करते हुए वांछित अभिलेख समय से शिक्षण संस्थान में जमा करना होता है। फिर शिक्षण संस्थान द्वारा संशोधित आवेदन को आनलाइन अग्रसारित करते हुए वांछित अभिलेख सम्बन्धित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाना होता है।