Friday, February 27, 2026
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उपज में कमी होने पर क्षतिपूर्ति देगी बीमा कम्पनी-प्रथमेश कुमार

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अयोध्या , मुख्य विकास अधिकारी प्रथमेश कुमार ने सभी किसान भाईयों को सूचित किया है कि बीमा कम्पनी व्यापक आधार पर आयी प्राकृतिक आपदा यथा-सूखे की अवधि, जलप्लावन, व्यापक आधार पर कीट एवं व्याधियों का प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, बिजली गिरने से लगने वाली प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण सम्बंधित बीमा इकाई क्षेत्र (संसूचित ग्राम पंचायत) में फसल की उपज में कमी होने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति देगी बीमा कम्पनी।

उन्होंने आगे बताया कि किसान अधिसूचित फसलों पर ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते है। जिले के लिए रबी मौसम में गेहूं फसल अधिसूचित है और मौसम अधारित फसल बीमा में आम, टमाटर फसल अधिसूचित है। किसान इस फसलों का बीमा जनसेवा केन्द्र या फिर जिला स्तरीय प्रतिनिधि एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0 कार्यालय पर संपर्क कर बीमा करा सकते है।

के0सी0सी0 कार्ड धारक किसान बैंक से सम्पर्क करके भी बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते है। बीमा कराने के लिए किसान अपने खेत की खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति देनी होगी। इसके साथ ही किसानों को बीमित फसल की धनराशि भी बैंक में जमा कराना होगा। बीमा होने के बाद पूरा जिम्मा बीमा कम्पनी का हो जायेगा।

सभी किसानों को सूचित किया जाता है कि 31 दिसम्बर 2020 तक जिले के सभी किसान उक्त अधिसूचित फसलों में ऋणी कृषकों के खाते से बीमा राशि स्वतः काट ली जायेगी यदि कृषक बीमा नही कराना चाहता है तो उसको बैंक में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन जमा करना होगा। फसलवार बीमा की निर्धारित दरें है।

उन्होंने आगे बताया कि रवि फसलों में गेहूं की फसल हेतु बीमित राशि 64137 रुपए प्रति हेक्टेयर है, जिसमें कृषक अंश 1.5 प्रतिशत है जबकि राज्य सरकार द्वारा 4.475 प्रतिशत तथा केंद्र सरकार द्वारा 4. 475 प्रतिशत अंश वहन किया जाएगा। इस प्रकार किसान को मात्र प्रति हेक्टेयर 962.55 फसल बीमा के प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जबकि टमाटर की बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 50000 के सापेक्ष किसान का अंश 5 प्रतिशत राज्य अंश 2.50 प्रतिशत केंद्र का अंश 2.5 प्रतिशत निर्धारित है।

टमाटर फसल के बीमा हेतु किसान को 2500 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम जमा करना होगा। आम के फसल हेतु बीमित धनराशि 70000 प्रति हेक्टेयर है जिसमें कृषक अंश 5 प्रतिशत, राज्य का अंश 23.50 प्रतिशत तथा केंद्र का अंश 11.50 प्रतिशत है अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक कृषि/जिला कृषि कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।