क्या बरामद पदार्थ की फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना एनडीपीएस मामलों में जांच पूरी है?

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एनडीपीएस अधिनियम: “क्या बरामद पदार्थ की फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना एनडीपीएस मामलों में जांच पूरी है?” सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह कानूनी सवाल उठाते हुए एक याचिका पर नोटिस जारी किया कि ‘क्या बरामद पदार्थ की फोरेंसिक रिपोर्ट के अभाव में एनडीपीएस मामलों में जांच पूरी मानी जा सकती है?

सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी याचिकाकर्ताओं को वैधानिक जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अनस तनवीर और रुद्रो चटर्जी ने किया।

बेंच ने सुनवाई के दौरान मामले के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा से सवाल किया, जो , के दौरान अदालत में मौजूद थे.

बेंच ने पूछा,

“इन एनडीपीएस मामलों में जहां रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के बिना आरोप पत्र दायर किया जाता है, क्या इसे समय के भीतर दायर आरोप पत्र के रूप में माना जा सकता है?”

सीजेआई ने आगे कहा,

“विभिन्न हाईकोर्ट ने अपना मंतव्य दिया है। इस अदालत में, अगर मुझे याद है, तो न्यायमूर्ति सिन्हा ने अप्रत्यक्ष रूप से एक मंतव्य दिया था कि हाईकोर्ट के दृष्टिकोण द्वारा लिया गया विचार सही था।”

हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज करने से पहले, सीआरपीसी की धारा 167 के तहत उनके डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन पूर्व में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह विशेष एनडीपीएस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2019 के एक आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया था कि कानूनी रूप से अनुमत समय सीमा के भीतर जांच को पूरा करने में जांच एजेंसी की अक्षमता के कारण वैधानिक जमानत के हकदार बनने की दलील को नीचे की किसी भी अदालत द्वारा खारिज नहीं किया गया है।

वर्तमान याचिका ने न्यायालय के निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठाए हैं:

”क्या ऐसे मामले में जो पूरी तरह से और सम्पूर्ण रूप से आरोपी से बरामदगी की प्रकृति और पहचान पर निर्भर करता है, क्या जांच पूरी होना कहा जा सकता है, भले ही रिकवरी की पहचान, प्रकृति, सामग्री आदि को स्थापित करने के लिए कोई सबूत एकत्र नहीं किया गया हो।”

क्या पुलिस द्वारा जांच को पूरा करने के लिए प्रदत्त समय की कोई सीमा है या इसे केवल एक आरोपी की हिरासत की अवधि से संबंधित रखा गया है जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती।

याचिकाकर्ता के अनुसार, यह सवाल अक्सर वर्तमान मामले सहित नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के संदर्भ में उठता है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि विभिन्न राज्यों में एक विशेष केंद्रीय कानून के आवेदन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न हाईकोर्ट की अलग-अलग राय और उन हाईकोर्ट की विभिन्न बेंच के बीच परस्पर वैचारिक द्वंद्व है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के बीच न्यायिक समुदाय के हित में भी होगा।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि विशेष न्यायालय ने अर्जी दाखिल करने में देरी के आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी ओर से उक्त निष्कर्ष को उलट दिया लेकिन उक्त हाईकोर्ट के पिछले निर्णय पर भरोसा करके राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, जांच को प्रासंगिक समय पर अपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि विशेष न्यायालय और हाईकोर्ट दोनों ने याचिकाकर्ताओं को संहिता की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत के मौलिक अधिकार से वंचित करने में घोर अवैधता की है, इसके बावजूद कि कानून के दायरे में जांच के लिए प्रदत्त अधिकतम अवधि के बाद तक जांच अधूरी रही है।

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं को दिल्ली में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 21 और 29 के तहत गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से कथित तौर पर 30 किलोग्राम मादक पदार्थ ‘हेरोइन’ बरामद किया गया था?

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जांच पूरी होने तक लंबित याचिकाकर्ताओं को हिरासत में लेने की 180 दिनों की वैधानिक अवधि 15.06.2019 को समाप्त हो गई, लेकिन न तो एफएसएल रिपोर्ट दाखिल की गई और न ही अभियोजन पक्ष ने जांच पूरी होने तक विस्तारित हिरासत की मांग के लिए कोई आवेदन दायर किया।

इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि जांच के पूरा होने तक लंबित अधिकतम अनुमेय हिरासत की वैधानिक अवधि समाप्त होने के अगले दिन ही, याचिकाकर्ताओं की हिरासत अवैध हो गई और परिणामस्वरूप वे डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने के हकदार हो गए।

केस का शीर्षक: मोहम्मद अरबाज बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार (एसएलपी सीआरएल 8165-8166/2018)