11 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को,राष्ट्रीय लोक अदालत में फरियादियों के वादों का होगा त्वरित निस्तारण
जल्दी न्याय पाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का ले सहारा (सीधे न्याय)।वर्षों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे लोगों के लिए सुनहरा अवसर जनपद न्यायालय प्रांगण में
राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अपने गांव व क्षेत्र के लोगों को बताएं जिससे आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके- पूर्णिमा प्रांजल


लखनऊ। 11 सितंबर 2021 को ’राष्ट्रीय लोक अदालत’ आयोजित की जाएगी जिसमें वादकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निस्तारित होने योग्य वादों का निस्तारण करा सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की प्रभारी सचिव श्रीमती पूर्णिमा प्रांजल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग वसूली, आपराधिक समनीय मामले, 138 एन आई एक्ट के मामले, बिजली बिल, श्रम विवाद, एम0 ए0सी0टी0, वैवाहिक विवाद, अन्य सिविल मामले, राजस्व मामले, वेतन से सम्बन्धित, सेवा मामले भत्ते और सेवानिवृत्त लाभ, पानी के बिल आदि से सम्बन्धित मामलों का निपटारा किया जायेगा। विगत लोक अदालत में मामलों का निस्तारण कर वादकारियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस अवसर का लाभ लेने के लिए लोक अदालत के दिन अपने वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराएं। लोक अदालत की तैयारी को लेकर उन्होंने जनपदवासियों से अपील कर कहा कि 11 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों को लाकर निस्तारण कराएं। सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित मामले के पक्षकारों में सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण बने रहते हैं। धन व समय की बचत होती है। पक्षकारों को बार बार न्यायालय आने से छुटकारा मिलता है।