अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने तहसील सोहावल में सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनसुनवाई के दौरान कहा कि जो भी शिकायतें शिकायतकर्ता लेकर आ रहे है। उनका स्थल पर मौका मुआयना करने के साथ दोनों पक्षों की उपस्थित में उसका गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करायें। उन्होंने आगे कहा कि समाधान दिवस एवं थाना दिवसों में प्राप्त शिकायतों के समयबद्व निस्तारण की कार्यवाही करें तथा आख्या को पोर्टल पर अपलोड भी करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने कहा कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत भूमि विवाद, नाली, तालाब, सड़क, खड्ंजा या अन्य किसी भी प्रकार के विवादित प्रकरणों के समाधान में राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम समाधान हेतु जाया करें।
प्रार्थी रामकुमार पुत्र दाताराम निवासी थाना रौनाही, ब्लाक सोहावल, ग्राम रामनगर धौरहरा ने अपने शिकायती पत्र में कहा कि गाटा संख्या 2209 व 2291 की हरबरारी प्रार्थी ने करवाया था, जिसका फाइनल आदेश 8 दिसम्बर 2020 को हुआ था, जिसमें हल्का लेखपाल व कानूनगो ने पुलिस बल की मौजूदगी में गाटा संख्या 2209 का सीमांकन कराकर पत्थर व खूटा गड़वाने के साथ 23 जनवरी 2021 को कब्जा दिला दिया था। परन्तु विपक्षी बुद्ढू सिंह पुत्र छंग्गा सिंह, विमल सिंह पुत्र मंगरू ने गाटा संख्या 2209 का खूटा व पत्थर आदि उखड़वाकर प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर दिया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में 2209 व 2291 के निशानदेही कराकर कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया है। उक्त प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुये जिलाधिकारी ने तहसीलदार व एसएचओ को निर्देश दिये है कि भूमि पर अवैध कब्जेदारों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करते हुये जमीन का चिन्हांकन कराकर प्रार्थी को कब्जा दिलाया जाय तथा इसकी आख्या मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। प्रार्थी हृदयराम पुत्र भोला प्रसाद निवासी पलिया रिसाली थाना पूराकलन्दर ने प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की कि प्रार्थीगण बढ़ई का कार्य करते है, का भूमि गाटा संख्या 7 मि0 में रकबा .03 हेक्टेयर पट्टा दिया गया है, लेकिन प्रार्थीगण को उस पर कब्जा नही मिला है।
प्रार्थी ने कई बार प्रार्थना पत्र दिया पर मौके पर कोई नही गया। पूर्व में दिये गये शिकायत के निस्तारण की आख्या में जलभराव के कारण को बताकर पैमाइश नही किया गया जबकि मौके पर पानी नही भरा हुआ है इस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को सम्बंधित लेखपाल से चिन्हांकन के पश्चात कब्जा दिलाने के पश्चात सम्बंधित लेखपाल से इसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। थाना रौनाही के ग्राम सोहावल खरगी का पुरवा के निवासी गोली पुत्र मघई ने कहा कि प्रार्थी की भूमि मौजा सोहावल में गाटा संख्या 285 मि0 में प्रार्थी का हिस्सा 8 विस्वा होता है। ग्राम प्रधान द्वारा जबरदस्ती प्रार्थी के खेत से सड़क निकाल लिया और वह सड़क सोहावल खरगीपुर से गोपी नाथपुर परशुरामपुर में मिला दिया जिसमें प्रार्थी की 4 विस्वा जमीन सड़क में चली गयी। जब प्रार्थी ने ग्राम प्रधान से उक्त जमीन का मुआवजा मांगा तब प्रधान द्वारा मुआवजा नही दिया गया। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है तथा उसके पास थोड़ा सा ही खेत है। उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी ने तहसीलदार सोहावल, खण्ड विकास अधिकारी तथा एसएचओ की संयुक्त टीम गठित कर जांच के आदेश दिये है। यदि प्रार्थी की भूमि को अवैध तरीके से ले ली गयी है तो उसे वापस दिलाने के साथ सड़क के निर्माण पर आये हुये व्यय की वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान से करने के निर्देश दिये है।
एक बिजली बकाये एवं कनेक्शन काट दिये जाने के प्रकरण में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियन्ता को प्रार्थिनी के प्रकरण को संज्ञान में लेते हुये मानवीय दृष्टिकोण के साथ निस्तारण के निर्देश दिये। इसी प्रकार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने भी आये हुये शिकायतों का संज्ञान में लेने के साथ प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बंधित एसएचओ को दिये तथा आदेश दिये कि प्रकरण के निस्तारण के पश्चात आख्या मेरे समक्ष प्रस्तुत की जाये। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडेय, परियोजना निदेशक आर0पी0 सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह, पीओ डूडा यामिनी रंजन सहित सभी विभागों के कार्यालय अध्यक्ष उपस्थित थे।