मेडिकल स्टोर को खाद विभाग से लेना होगा लाइसेंस

185
मेडिकल स्टोर को खाद विभाग से लेना होगा लाइसेंस
मेडिकल स्टोर को खाद विभाग से लेना होगा लाइसेंस

मेडिकल स्टोर को खाद विभाग से लेना होगा लाइसेंस। खाद्य सुरक्षा अफसरों ने मारा छापा मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी

पंकज यादव

अयोध्या/रूदौली। रूदौली मेडिकल स्टोर संचालकों को अब खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मेडिकल स्टोर संचालक दवा बिक्री का लाइसेंस लेकर खाने पीने वाली सामग्री भी बेचते हैं जबकि नए नियम के तहत सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को ड्रग्स विभाग के साथ फ़ूड विभाग में भी पंजीकरण कराना होगा। तब मेडिकल स्टोर संचालक चवनप्राश, शहद, मिल्क पाउडर, शुगर की टेबलेट, ग्लूकोज व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेच सकेंगे।

जिला खाद्य अधिकारी डॉक्टर पी के त्रिपाठी ने बताया कि खाद विभाग के पंजीकरण कराने के लिए सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को जुलाई तक समय दिया गया था। लेकिन गुरुवार को जब रुदौली कस्बे कस्बे में संजीवनी व अली मेडिकल स्टोर सहित दर्जन भर से अधिक मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया। तो किसी का पंजीकरण फ़ूड भाग में नहीं मिला। सभी को चेतावनी नोटिस दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि सभी मेडिकल संचालक एक सप्ताह के अंदर अपना पंजीकरण नहीं करा रहे हैं तो अभियान के तहत दो लाख रुपये तथा दवा लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।