गलत बिलिंग पर तत्काल एक्शन ले रही योगी सरकार। उपभोक्ताओं को बिजली के सही बिल उपलब्ध कराने के लिए सरकार उठा रही है कई महत्वपूर्ण कदम। विधानसभा में गलत बिलिंग, स्मार्ट मीटर और बिजली से जुड़ी समस्याओं पर योगी सरकार ने दी जानकारी। उपभोक्ताओं को यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर गलत बिल की शिकायत स्वत: दर्ज करने की है सुविधा। गलत बिल की शिकायत पर तत्परता से कार्यवाही कर गलत बिलों को सही किए जाने की भी की गई है व्यवस्था।
निष्पक्ष दस्तक ब्यूरो
लखनऊ। योगी सरकार उपभोक्ताओं को बिजली का सही बिल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। गलत बिलिंग की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही समय-समय पर बिलिंग प्रॉसेस की रैंडम चेकिंग भी हो रही है। विधानसभा में बिजली मीटर बिलिंग को लेकर सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों पर योगी सरकार की ओर से जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. (यूपीपीसीएल) की अधिकृत वेबसाइट पर गलत बिल की शिकायत स्वत: दर्ज करने या निकटतम विभागीय कार्यालय की सहायता से दर्ज कराने की व्यवस्था है। गलत बिल की शिकायत प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी/ अधिशासी अभियंता कार्यालय द्वारा तत्परता से कार्यवाही कर गलत बिलों को सही किए जाने की व्यवस्था की गई है।
डिस्कॉम्स के अधिकारी भी कर रहे हैं रैंडम चेकिंग
विधानसभा में गलत बिलिंग के सवाल पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लिखित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर पर जाकर एंड्रायड आधारित बिलिंग एप द्वारा मीटर रीडिंग लेकर बिल उपभोक्ताओं को उनके परिसर पर ही उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था लागू है। इसके अंतर्गत डाउनलोडेबल मीटरों में प्रोब के माध्यम से मीटर रीडिंग डाउनलोड कर बिल जारी किए जा रहे हैं। प्रोब आधारित बिलिंग न हो पाने पर मीटर रीडर द्वारा मीटर की रीडिंग स्वयं अंकित कर बिलिंग एप से बिल जारी किया जाता है। उपभोक्ता को बिल जारी होने के बाद एसएमएस के माध्यम से भी बिल की जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही, डिस्काम्स द्वारा बिलिंग एजेंसियों से संपादित अनुबंध में माह में की जा रही बिलिंग की 1 प्रतिशत रैंडम चेकिंग बिलिंग एजेंसी के सुपरवाइजर द्वारा तथा 1 प्रतिशत रैंडम चेकिंग अतिरिक्त रूप से डिस्काम्स के आधिकारियों द्वारा किया जाना प्राविधानित है।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर से होगा समाधान
उपभोक्ता को त्रुटिरहित बिल जारी किए जाने के लिए यूपीसीएल की ओर से कई और सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके तहत, 10000 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिमाह से अधिक तथा 100000 रुपए प्रति किलोवाट से अधिक की कुल बिल धनराशि वाले बिलों को बिलिंग प्रणाली पर रोके जाने की व्यवस्था है। ऐसे प्रकरणों में संबंधित उपखंड अधिकारी/अधिशासी अभियंता (वितरण) द्वारा बिल पर विचार किए जाने के बाद ही त्रुटिरहित बिल जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत वर्तमान मीटरों को बदल कर प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने की योजना क्रियाशील है जिससे गलत बिलिंग की समस्या का निदान हो जाएगा।