Tuesday, February 24, 2026
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प्रधान,सदस्य तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों को वाहनपरिचालन की अनुमति नही

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अयोध्या। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत अनुज कुमार झा ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में उम्मीदवारों द्वारा वाहनों के परिचालन हेतु सख्त आदेश दिया है। प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा नही होता है। प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों को किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नही दी जायेगी। सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है।

सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार हेतु उपयोग कर सकेंगे तथा अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेंगे। ताकि उम्मीदवार के वाहन पर चेकिंग के समय उनका सत्यापन हो सकें। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या की नाम की मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लिप चिपकानी आवश्यक होगी।

दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थल के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या को दिये गये निर्देशों को आयोग के पत्र में दिये गये निर्देशों में आंशिक संशोधित समझे और आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का भली भांति अध्ययन करते हुये दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन समयबद्व रूप से करें।

जिलाधिकारी अनुज कुमार झा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने कोविड-19 के सेकंड वेब के तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत चैक क्षेत्र में भ्रमण कर दुकानदारों व उनके यहां काम करने वाले लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व संक्रमण से बचाव संबंधी सभी उपाय के पालन करने की अपील की।

कामता प्रसाद सुन्दर लाल साकेत महाविद्यालय में चतुर्थ दिन प्रशिक्षण की नोडल अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अनिता यादव द्वारा मतदान कार्मिकों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को भली भांति समझाकर एवं मतदान पेटी के प्रयोग का भी प्रदर्शन कराया गया। इस दौरान उन्होंने मतदान कार्मिकों को कई आवश्यक सुझाव भी दिये। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुये सभी कार्मिक एतिहात कदम उठायें। कोविड-19 से बचाव हेतु भारत सरकार व प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन एवं प्रोटोकाल का अच्छी तरह से पालन करें। मास्क पहने, दो गज की सामाजिक दूरी बनाये रखे। हाथो को थोड़ी-थोड़ी देर तक सेनेटाइज करते रहे।