Monday, February 23, 2026
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JKDFP ‘विधिविरुद्ध संगठन’ घोषित

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JKDFP 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित
JKDFP 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित

गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को ‘विधिविरुद्ध संगठन’ घोषित किया। JKDFP ‘विधिविरुद्ध संगठन’ घोषित

दिल्ली। भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत एक ‘विधिविरुद्ध संगठन’ (Unlawful Association) घोषित कर दिया है। यह संगठन वर्ष 1998 से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है तथा इसके सदस्यों ने सदैव भारत में अलगाववाद तथा आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा दिया है। इस संगठन के सदस्य लोगों को उकसा कर कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, जो कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।  इस संगठन के विरुद्ध यूएपीए 1967, आईपीसी 1860, आर्म्स एक्ट 1959 एवं रणबीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कई आपराधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं। JKDFP ‘विधिविरुद्ध संगठन’ घोषित