जल्दी आयें ज्यादा लाभ पाएँ-ऊर्जा मंत्री

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जल्दी आयें ज्यादा लाभ पाएँ-ऊर्जा मंत्री
जल्दी आयें ज्यादा लाभ पाएँ-ऊर्जा मंत्री

एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मिली सफलता की उड़ान। विगत 20 दिनों में 12.28 लाख लोगों ने कराया पंजीकरण, एक हजार करोड रूपये से ज्यादा हुआ राजस्व संग्रह। प्रतिदिन 01 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना के लाभ हेतु कराया पंजीकरण। ऊर्जा मंत्री ने सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी विस्तृत जानकारी। प्रथम चरण के दौरान अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट पाने में अंतिम 02 दिन शेष। जल्दी आयें, ज्यादा लाभ पाएँ, किसी प्रकार की परेशानी पर डायल करें 1912। ऊर्जा मंत्री ने सभी उपभोक्ताओं से योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने की अपील की। जल्दी आयें ज्यादा लाभ पाएँ-ऊर्जा मंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने के लिए शुरू की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को पहले चरण में ही अपार सफलता हासिल हुई है। ऊर्जा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बताया कि 27 नवम्बर 2023 की शाम 7.30 बजे तक योजना के प्रथम चरण में ही अब तक 12.28 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। वहीँ एक हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हो चुका हैं। बिलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत की छूट पाने के लिए अन्तिम 02 दिन शेष बचे हैं। मंत्री श्री शर्मा ने योजना के तहत अत्यधिक लाभ लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ‘जल्दी आयें, ज्यादा लाभ पाएँ’ की श्रेणी में योजना के प्रथम चरण में ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराएँ। उन्होंने कहा कि हमारे विद्युत कर्मी अपने कार्यालय के उपरांत भी जगह-जगह कैम्प लगाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। फिर भी किसी उपभोक्ता को कोई समस्या हो, तो स्थानीय विद्युत कार्यालय या टोल फ्री नंबर 1912 पर सूचित करें।


प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के रूप में दिया, जो कि ऐतिहासिक रूप से सफलता की उड़ान भरता नज़र आ रहा है। योजना का प्रथम चरण, जोकि 08 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2023 तक निर्धारित है, उसके शुरुआती 20 दिनों में ही 12.28 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, वहीं इस दौरान एक हज़ार करोड़ से ज्यादा का राजस्व संग्रह भी हुआ है। प्रतिदिन 01 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजनान्तर्गत लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया है और इससे 97.14 करोड़ रूपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ है।


मंत्री श्री शर्मा ने इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ ही ईमानदारी से कार्य कर रहे विद्युत कर्मियों को भी दिया है। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचाने के लिए विद्युत उपकेंद्रों के अलावा भी जगह-जगह कैम्प लगाकर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि योजना का प्रथम चरण जो कि 30 नवम्बर, 2023 तक रहेगा, इसके लिए अब अंतिम 02 दिन शेष है। इस अवधि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता पंजीकरण कराकर 100 प्रतिशत अधिभार में छूट पायें और बकाया भुगतान कर वर्षों से चढ़ें बोझ से मुक्ति पायें। यदि कोई परेशानी आती है तो 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अतिशीघ्र ही uppcl.org में रजिस्ट्रेशन करा लें। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। देश में पहली बार विद्युत चोरी के मामले में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है। राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट के लिए इसका 10 प्रतिशत जमा करना होगा। दण्ड स्वरूप यदि किसी उपभोक्ता की आरसी कट गयी हो, तो जैसे ही योजना में पंजीकरण होगा, वैसे ही आरसी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35 प्रतिशत जमा करने पर ऐसे मामले समाप्त हो जाएंगे। चोरी के मामले में 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।


योजना के तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को 30 नवम्बर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी और 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट 03 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 06 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 03 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 03 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा 03 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।


उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 03 डिफाल्ट तथा 06 किश्तों के मामले में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है। उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना को हर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए, जिससे सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सर्वाेपरि रखते हुए छूट की एक बेहतर योजना लायी है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा कर दें। जल्दी आयें ज्यादा लाभ पाएँ-ऊर्जा मंत्री