लखनऊ। जीएसटी के अन्तर्गत प्रान्त के अन्दर खरीद-बिक्री करने वाले वस्तुओं के व्यापारियों के लिए रू0 1.5 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर तक एवं सेवाक्षेत्र के व्यापारियों हेतु 60 लाख़ रूपये वार्षिक टर्न ओवर तक समाधान योजना प्रभावी है। इसके अन्तर्गत व्यापारियों द्वारा प्रत्येक त्रैमास के अन्त में वार्षिक टर्नओवर का मात्र 01 प्रतिशत जी0एस0टी0 जमा किया जा रहा है। रेस्टोरेन्ट के व्यापारियों को मात्र 5 प्रतिशत जीएसटी जमा किये जाने की अलग से समाधान योजना लागू है।
राज्य कर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जीएसटी में समाधान योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 3.32 लाख व्यापारी लाभान्वित है। शून्य खरीद बिक्री से संबंधित रिटर्न एसएमएस के माध्यम से दाखिल करने की सुविधा दी गयी है। इसके अलावा 05 करोड़ रुपये तक की वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों हेतु मासिक कर, किन्तु तिमाही रिटर्न की सुविधा प्रदान की गयी है।जी0एस0टी0 से संबंधित समस्त कार्य यथा रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेण्ट, रिफण्ड व अमेण्डमेण्ट आदि ऑनलाइन जी0एस0टी0 पोर्टल पर समयबद्ध किये जा रहे हैं। इससे व्यापारियों को किसी भी कार्य हेतु राज्य कर कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।