दहेज हत्या में सास को ज़मानत

दहेज हत्या के आरोप में सास को सत्र न्यायालय से मिली ज़मानत।

इंदल यादव

सुल्तानपुर। कोतवाली देहात के गाँव कुछमुछ में बीते 11 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में सबा बानो की मृत्यु हो गयी थी जिसके भाई इमरान निवासी नकराही की तहरीर पर परिवार के सारे सदस्यों पर दहेज हत्या में मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें सास और देवर को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया।

गुरुवार को जिला न्यायाधीश के समक्ष मृतका की सास गुड्डा उर्फ नजमा खातून के ज़मानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ हाशमी एडवोकेट ने साक्ष्य पेश करते हुए कहा कि इस मामले मे पूरी तरह से फर्जी मे फंसाया गया है जो परिवार एक माह पूर्व अपनी बहु के नाम जमीन का बैनामा करवाया और उसके पति और ससुर जो सऊदी अरब में रहते हैं वहाँ से मृतका के अकाउंट में पैसा भेजते रहते हैं इसलिए दहेज उत्पीड़न का मामला कहीं से नहीं प्रतीत होता है।

आगे अधिवक्ता आरिफ ने कहा कि अभियुक्त बुजुर्ग महिला है और बीमार है इसलिए सीआरपीसी 437(3) का लाभ प्राप्त करने की अभ्यर्थी है। जिसको सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे पी पांडेय ने अभियुक्त गुड्डा उर्फ नजमा खातून का ज़मानत प्राथना पत्र स्वीकार कर ज़मानत पर रिहा होने का आदेश दे दिया।

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