राजबब्बर को दो साल की सजा

राजबब्बर को दो साल की सजा,लखनऊ में चुनाव अधिकारी से की थी मारपीट।

अजय सिंह

लखनऊ। एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभिनेता राज बब्बर को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही, 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राज बब्बर को यह सजा 26 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने सुनाई है। लखनऊ के वजीरगंज में उन्होंने चुनाव अधिकारी से मारपीट की थी। इसकी एफआईआर 2 मई 1996 को दर्ज कराई गई थी। ​​​​​उस वक्त ​​राजबब्बर सपा के प्रत्याशी थे। हालांकि, इस मामले में उन्हें कोर्ट से जमानत भी दे दी गई है।

जानें क्या है पूरा मामला

2 मई 1996 को मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा द्वारा थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राज बब्बर एवं अरविन्द यादव के अलावा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। कहा गया है कि मतदान केंद्र संख्या 192/103के बूथ संख्या192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया तब वह मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा रहा था। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजबब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र में आए एवं फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने लगे।

थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों ने वादी एवं शिव कुमार सिंह को मारा पीटा जिससे उन्हें चोट आई । इसी बीच मतदान केंद्र के बूथ संख्या 191में नियुक्त मतदान अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के अलावा वीके शुक्ला एवं पुलिस वालों ने बचाया। अदालत ने में मुकदमे के विचारण करने के दौरान सहा अभियुक्त अरविंद यादव की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन ने वादी श्रीकृष्ण सिंह राणा, शिव कुमार सिंह, मनोज श्रीवास्तव के अलावा दो अन्य गवाह पेश किए।

सजा तीन साल से कम है इसलिए उन्‍हें जेल नहीं भेजा जाएगा। उम्‍मीद है कि उन्‍हें बेल मिल जाएगी। राज बब्‍बर ने फैसले के बाद कहा कि वह इसको चुनौती देंगे। हाल ही में चर्चा थी कि राज बब्‍बर कांग्रेस छोड़कर फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे। यूपी के टुंडला के रहने वाले अपने राज बब्बर ने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से की थी।

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