
यूपी सरकार ने COVID प्रोटोकॉल और लॉकडाउन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में आम जनता के खिलाफ 3 लाख से अधिक मामलों को वापस लेने का आदेश जारी किया। आपदा प्रबंधन अधिनियम महामारी रोग अधिनियम, आईपीसी धारा 188 और अन्य कम गंभीर धाराओं के तहत दर्ज ऐसे मामलों को वापस लिया जाना है।






















